सिरोही: नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की सजा, पॉक्सो कोर्ट ने 55 हजार का जुर्माना लगाया, अपहरण कर किया था दुराचार
Sirohi, Sirohi | Apr 10, 2026 सिरोही के पॉक्सो विशेष कोर्ट ने नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप के एक मामले में फैसला सुनाया है। विशिष्ट न्यायाधीश अनूप कुमार पाठक ने एक आरोपी को बरी करते हुए, दूसरे आरोपी को दोषी करार दिया। जिसे 20 साल के कठोर कारावास और 55,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह देवड़ा के अनुसार, यह मामला शिवगंज तहसील के एक पुलिस थाने में दर्ज किया