मेहनगर: 31वर्ष पूर्व कुंजी ग्राम में विवाद के दौरान देशी बम रखने के जुर्म में एक आरोपी को 5वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा
देशी बम रखने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को पांच साल के कठोर कारावास तथा दस हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 7 रमेश चंद्र की अदालत ने मंगलवार को सुनाया। तत्कालीन थानाध्यक्ष जहानागंज विशंभर नाथ तिवारी ने 9 नवंबर 1993 की शाम लगभग साढ़े चार बजे कुंजी ग्राम में विवाद के बाद गिरफ्तारी बरामदगी की थी।