शराब पीकर गाड़ी चलाना पड़ा महंगा! 🚨
सक्ती जिले में शराब के नशे में वाहन चला रहे एक चालक पर न्यायालय ने ₹10,000 का जुर्माना लगाया है।
यातायात पुलिस द्वारा बाराद्वार-रिस्दा मुख्य मार्ग स्थित एनएच-49 पर वाहन जांच के दौरान चालक बालकृष्ण पटेल (45 वर्ष), निवासी गढ़गोड़ी, को ब्रीथ एनालाइजर मशीन से जांच में शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पाया गया।
पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वाहन जप्त कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सक्ती ने चालक को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत दोषी पाते हुए ₹10,000 के अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर (IPS) के निर्देशन में जिलेभर में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन हेतु विशेष अभियान जारी है।
याद रखें - "नशे में ड्राइविंग, जान के लिए खतरा है।"
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