बलरामपुर: खाद्य निरीक्षक को 5 साल सश्रम कारवास और ₹24 हजार का अर्थदंड
बलरामपुर.. खाद्य निरीक्षक को 5 साल सश्रम कारवास..24 हजार का अर्थदंड. अपर सत्र न्यायधीश (फास्ट ट्रैक )एक्ट्रोसिटी शुभ्रा पचौरी ने सुनाया फैसला.. नाबालिक से लैंगिंग उत्पीड़न का था मामला..अपने ऑफिस में नाबालिक को रखा था काम पर.. 11 जनवरी 2022 को रामानुजगंज थाने में दर्ज की गई थी एफआईआर.. पीड़िता की मां ने की थी शिकायत.. न्यायलय ने खाद्य निरीक्षक के एक सहय