राहे: सिविल कोर्ट ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के आरोपी को ठहराया दोषी, 28 जून को होगी सजा पर सुनवाई
Rahe, Ranchi | Jun 21, 2024 रांची सिविल कोर्ट ने शादी का झांसा देकर 7 साल तक यौन शौषण करने के आरोपी सुनील मुंडा उर्फ सुमित कुमार पाहन को दोषी करार दिया है। कोर्ट उसकी सजा की बिंदु पर 28 जून को सुनवाई करेगा। रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की कोर्ट ने सुनील को दोषी करार दिया है।