धमतरी: आरीनुमा हथियार से प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी को मिली 7 साल की सजा
बता दें कि 14 नवंबर 2024 को ग्राम बेन्द्रा नवागांव निवासी निरंजन ढीमर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी की जमीन विवाद को लेकर आरोपी सुरेन्द्र कुमार ध्रुव ने गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी और लोहे की आरीनुमा हथियार से हमला कर दिया, जिससे प्रार्थी के बाएं हाथ में गंभीर चोट आई। रिपोर्ट मिलते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर BNS के विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर।