दमोह: ऐतिहासिक और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विस्फोटक के उपयोग पर कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध, 1 जनवरी की रात 12 बजे तक रहेगा आदेश
Damoh, Damoh | Dec 31, 2024 दमोह आज मंगलवार सुबह 9 बजे कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार कोचर ने दमोह जिले की भौगोलिक सीमाओं में आतिशबाजी एवं विस्फोटक के प्रयोग पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। 31 दिसम्बर 2024 के सुबह 10 बजे से यह आदेश लागू होकर 01 जनवरी 2025 की रात्रि 12 बजे तक प्रभावशील रहेगा। और आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।