हमीरपुर: हमीरपुर में दुष्कर्म के अभियोग में अभियुक्त को 12 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदंड की मिली सजा
थाना सुमेरपुर में दुष्कर्म करने तथा जान से मारने की धमकी देने के मुकदमे में न्यायालय ने अभियुक्त को 12 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में धारा 376, 506 आईपीसी एवं 6 पॉक्सो एक्ट में गत 9 अप्रैल 2018 को अभियुक्त किशन शर्मा पुत्र साधूराम शर्मा निवासी नई बस्ती संतकबीर नगर पेट्रोल पम्प के पीछे कस्बा सुमेरपुर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किय