जिले में कानून व्यवस्था और आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिना वैध अनुमति धरना, प्रदर्शन, रैली और जुलूस निकालने पर रोक लगा दी गई है। यह आदेश शिवपुरी कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा जारी किया गया है। प्रशासन द्वारा आज शनिवार शाम 7 बजे जारी प्रेस नोट के माध्यम से बताया गया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत