बिलासपुर: आंधी में पेड़ से गिरकर हुई मौत को प्राकृतिक आपदा मानते हुए हाईकोर्ट ने 4 लाख मुआवजे का आदेश दिया
शुक्रवार को सुबह 11:00 मिली जानकारी, आंधी में पेड़ से गिरकर मौत भी प्राकृतिक आपदा, हाईकोर्ट ने 4 लाख मुआवजे का दिया आदेश, बिलासपुर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि आंधी, तेज बारिश या तूफान के दौरान पेड़ से गिरकर हुई मौत भी प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में आएगी। कोर्ट ने ऐसे मामले में पीड़ित परिवार को राज्य के राहत नीति के तहत लाया।