बहराइच: बहराइच पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से कुकर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए सुनाई 20 साल के कारावास की सजा
दीवानी न्यायालय स्थित विशेष न्यायाधीश पशुओं कोर्ट ने नाबालिक से कुकर्म करने के मामले के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट संतोष कुमार सिंह ने मंगलवार श्याम जानकारी देते हुए बताया कि घटना कोतवाली नगर क्षेत्र में वर्ष 2016 में हुई थी जिस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।