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गोरखपुर: बिना पंजीकरण छोटे प्लॉट पर निर्माण करने पर GDA करेगी कार्रवाई, 100 वर्ग मीटर के लिए एक लाख से अधिक का होगा खर्च

Gorakhpur, Gorakhpur | Mar 30, 2026
भवन निर्माण एवं विकास उपाविधि 2025 में 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय एवं 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भूखंडों पर निर्माण के लिए नक्शा पास करने से मुक्ति दी गई है।लेकिन इसके लिए पंजीकरण कराकर एक औपचारिक सूचना GDA गोरखपुर को देनी होगी.ऑनलाइन नक्शे के लिए बनाया गया।पोर्टल फास्ट पर पंजीकरण करना होगा,ऐसा किए बिना निर्माण किया तो प्राधिकरण कार्यवाही करेगा।

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