महिलाओं को दी गई पीसीपीएनडीटी एक्ट की जानकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जावर में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना एवं गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम के अंतर्गत बालिका सुरक्षा एवं कानूनी जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में महिलाओं को पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया गया कि यह कानून लिंग चयन एवं भ्रूण के लिंग परीक्षण पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाता है। अधिनियम का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, बालिका जन्म को प्रोत्साहित करना तथा समाज में बेटियों के प्रति समानता और सम्मान की भावना को बढ़ावा देना है। कानून के उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति एवं संस्थान के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।
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Sehore, Madhya Pradesh | Jul 18, 2026