सीतापुर: सीतापुर न्यायालय ने एक आरोपी को 3 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई, साथ ही ₹10,000 का आर्थिक दंड लगाया
सीतापुर जनपद के न्यायालय ने एक आरोपी को 3 वर्ष की कवास की सजा सुनाई वहीं ₹10000 का आर्थिक दंड लगाया गया। थाना रामकोट की पुलिस ने सफल पैरवी की पहली के बाद सोमवार को 3:00 बजे कोर्ट ने फैसला दिया धारा 354 के अधिनियम के तहत आरोपी को जेल भेजने की पुलिस ने कार्रवाई की थी जिसमें न्यायालय ने सोमवार को बड़ा फैसला देते हुए कारावास की सजा सुनाई है।