शिकोहाबाद: थाना पचोखरा पर पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट मामले में एक अभियुक्त को दबरई कोर्ट ने सुनाई तीन वर्ष तीन माह की सजा
थाना पचोखरा पर पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट मामले में एक अभियुक्त सत्यप्रकाश निषाद पुत्र अभिलाष सिंह निवासी गली नंबर एक मुरली नगर थाना दक्षिण को माननीय न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुये तीन वर्ष तीन माह का कारावास एवं पांच हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। सजा दिलाने में अभियोजक मुरारी लाल एवं कोर्ट पैरोकार हेडकांस्टेबल लक्ष्मण सिंह का विशेष योगदान रहा।