जांजगीर चांपा की पामगढ़ पुलिस ने शराब पीने के लिए साधन उपलब्ध कराने वाले आरोपी खुबल प्रसाद साहू को गिरफ्तार किया है और उसके खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 36(च) के तहत कार्रवाई की है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि खुबल प्रसाद साहू, अन्य लोगों को शराब पीने का साधन उपलब्ध करा रहा है. सूचना पर पुलिस ने दबिश दी और आरोपी के पास से पुलिस ने शराब की खाली बोतल सहित।