शिकोहाबाद: थाना नारखी पर पंजीकृत बलात्कार मामले में दोषी अभियुक्त को मिली 10 वर्ष की कारावास सजा
मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना नारखी पर पंजीकृत बलात्कार मामले में दोषी अभियुक्त सद्दाम पुत्र इरसाद अली निवासी नारखी घौंकल थाना नारखी को माननीय न्यायालय एडीजे-09 द्वारा दोषी पाते हुए बुधवार दोपहर साढे तीन बजे क़रीबन 10 वर्ष के कारावास की सजा एवं 20 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है ।