मसूदा: मसूदा क्षेत्र में पोक्सो मामले में दोषी को 10 साल की सजा, 15 हजार रुपये का जुर्माना
Masuda, Ajmer | Apr 18, 2026 अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने पोक्सो एक्ट के एक मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद हारून ने निर्णय दिया। मामला जुलाई 2023 में मसूदा थाना क्षेत्र का है, जहां नाबालिग को बहला-कर दुष्कर्म किया था।