गोरखपुर: हत्या का जुर्म साबित होने पर दीवानी न्यायालय ने एक व्यक्ति को आजीवन कारावास और ₹20 हजार जुर्माना की सजा सुनाई
वर्ष 2013 में थाना शाहपुर पर पंजीकृत हत्या का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर दीवानी न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त गुड्डू उर्फ शनि को आजीवन कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दंड न देने पर उसे एक साल अतिरिक्त सजा भुगतान पड़ेगी। पुलिस ने ऑपरेशन कन्वैक्शन के तहत मुकदमे की तेज पैरवी से आरोपी को सजा दिलाया।