बीकानेर: 25 हजार ट्रामाडोल गोलियों के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को सुनाई 12-12 साल की सजा
एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज 25 हजार ट्रामाडोल गोलियों की बरामदगी के मामले में न्यायाधीश प्रमोद बंसल ने आरोपी विष्णु सिंह और शशि भारती को दोषी करार देते हुए 12-12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। मामला नयाशहर थाना क्षेत्र का है, जहा