हमीरपुर: जराखर गांव निवासी को नाबालिग से छेड़खानी करने पर अदालत ने सजा व अर्थदंड से दंडित किया है
हमीरपुर जिले के मझगवां थाना के गांव जराखर निवासी देवपाल को इसी थाना में दर्ज धारा 354,323 भा द सहिंता व 8पॉक्सो एक्ट में न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने तीन वर्ष का कठोर कारावास व चार हजार रूपये का अर्थ दण्ड से दण्डित किया है। यह जानकारी सोमवार को चार बजे मिली।