खरसिया: रायगढ़ में किरायेदार सत्यापन अनिवार्य, बिना पुलिस सूचना मकान किराए पर देने पर होगी कानूनी कार्रवाई
रायगढ़ जिले में किरायेदार सत्यापन अब अनिवार्य हो गया है। बिना पुलिस सूचना मकान या कमरा किराये पर देने पर BNS की धारा 223 के तहत कार्रवाई होगी। कलेक्टर के आदेश के बाद रायगढ़ पुलिस ने सभी मकान मालिकों, संस्थानों और उद्योग संचालकों से समय पर किरायेदार सत्यापन कराने की अपील की है।