महिला थाना की पुलिस पदाधिकारी दुष्कर्म पीड़िता महिला को मधेपुरा सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कर कर महिला पुलिस अभिरक्षा में मधेपुरा के व्यवहार न्यायालय में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के तहत बयान के लिए महिला पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय में पेश किया।