नगर निगम आयुक्त दलीप कुमार द्वारा शहर के सभी पालतू श्वान मालिकों से अपील की जाती है कि वे अपने पालतू श्वानों का नियमित वैक्सीनेशन कराएं एवं नगर निगम की लाइसेंस शाखा में अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराएं। लाइसेंसिंग उपविधियों एवं प्रावधानों के अनुसार बिना लाइसेंस पालतू श्वान रखना पूर्णतः नियम विरुद्ध है।