जिला स्तरीय तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक कलेक्टर श्री विश्वकर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न
तम्बाकू मुक्त एवं स्वस्थ समाज के निर्माण हेतु समन्वित रूप से कार्य करने के दिए निर्देश
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राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तरीय तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति (District Level Coordination Committee-DLCC) की बैठक कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन, महिला एवं बाल विकास सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (COTPA-2003) तथा राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करना एवं तम्बाकू नियंत्रण गतिविधियों को और अधिक सुदृढ़ बनाना था।
बैठक कलेक्टर श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा ने कहा कि समन्वित प्रयासों से ही तम्बाकू मुक्त एवं स्वस्थ समाज का निर्माण संभव है। इसके लिए जिले में तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम को जन-आंदोलन के रूप में संचालित किया जाए। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए (COTPA-2003) के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी को प्रत्येक तिमाही में जिला स्तरीय तम्बाकू नियंत्रण समिति की बैठक आयोजित करने तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जिला स्वास्थ्य समिति की बैठकों में तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में जिले के समस्त शासकीय एवं अशासकीय शिक्षण संस्थानों में भारत सरकार के तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान संबंधी दिशा-निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया गया। जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि प्राचार्यों एवं नामित शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया जाए, जिसमें MPVHA तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा।
बैठक के दौरान जिला नोडल अधिकारी डॉ मोहम्मद जावेद एवं MPVHA के राज्य प्रतिनिधि श्री आनंद वर्मा ने अधिकारियों को तम्बाकू नियंत्रण कानून, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान (ToFEI), तम्बाकू मुक्त ग्राम (Tobacco Free Village) विद्यालयों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध, प्रवर्तन गतिविधियों तथा विभिन्न विभागों की भूमिका पर विस्तृत तकनीकी प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि तम्बाकू नियंत्रण केवल स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह सभी विभागों के समन्वित प्रयासों से ही प्रभावी रूप से लागू किया जा सकता है।
इसके अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निकायों एवं पुलिस विभाग को संयुक्त रूप से शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध सुनिश्चित करने तथा नियमित प्रवर्तन अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री कमल सिंह सोलंकी को भारत सरकार की Standard Operating Procedure (SOP)-2024 के अनुरूप जिले की ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध रूप से तम्बाकू मुक्त ग्राम विकसित करने की कार्ययोजना तैयार करने एवं पंचायत स्तर पर जनजागरूकता गतिविधियाँ संचालित करने के लिए कहा गया। साथ ही समस्त एसडीएम को अपने-अपने विकासखण्ड स्तर पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों का अभिमुखीकरण कर COTPA-2003 के प्रभावी प्रवर्तन एवं नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने को कहा।
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7 views | Raisen, Madhya Pradesh | Jul 27, 2026