बाड़ी: आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोपी को 7 साल का कारावास, एडीजे कोर्ट ने सुनाई सजा और 20 हजार रुपये का अर्थदंड
Bari, Dholpur | May 21, 2026 जिले के बाड़ी शहर की सुनार गली में वर्ष 2017 में पति-पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एडीजे कोर्ट ने आरोपी रूपेश सोनी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने रूपेश सोनी को सात वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह घटना 25 जुलाई 2017 को हुई थी, जब आनंद सोनी पुत्र ओमी और उनकी पत्नी प्राची ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। दोनों के शव