मोतिहारी: मोतिहारी न्यायालय ने हत्याकांड मामले में अभियुक्त को सुनाई आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा
मोतीहारी पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य एवं चार्जशीट के आधार पर न्यायालय ADJ 1 मोतिहारी द्वारा त्वरित विचरण में नगर थाना हत्याकांड के अभियुक्त रणजीत सिंह पिता उमाशंकर सिंह साकिन जमला थाना मुफ्फसिल जिला पूर्वी चंपारण को धारा 302 आईपीसी में आजीवन कारावास एवं 50000 रुपए अर्थ दंड एवं 27 आर्म्स एक्ट में 5 वर्ष का कारावास एवं ₹10000 अर्थ दंड की सजा सुनाई गई