किसी भी प्रकार की सभा, विजय जुलूस, धरना, प्रदर्शन एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग वर्जित सहरसा. विधानसभा आम निर्वाचन को लेकर विधानसभा सदस्य के चुनाव के बाद मतगणना 14 नवंबर को निर्धारित है. इसको लेकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी दीपेश कुमार ने शांति व्यवस्था के लिए 14 से 15 नवंबर तक निषेधाज्ञा लागू की है.