फरेंदा: बृजमनगंज थाना क्षेत्र में 1996 के मारपीट व गाली-गलौज के मामले में तीन अभियुक्तों को सुनाई गई सजा
महराजगंज के बृजमनगंज थाना क्षेत्र में 24 अगस्त 1996 को मारपीट व गाली-गलौज के मामले में न्यायालय ने 31 जुलाई 2025 को फैसला सुनाया। अभियुक्त सुमेव, रहमत और जमालुद्दीन को 1-1 दिन की न्यायिक अभिरक्षा और 500-500 रुपये अर्थदंड की सजा दी गई। अर्थदंड न देने पर 20-20 दिन का अतिरिक्त कारावास होगा। मामले में वादी मोहम्मद अली और विवेचक उपेन्द्र नाथ राय के साथ अभियोजन