26 नवंबर 2000 को अवैध चाकू बरामदगी मामले में अभियुक्त सुभाष पुत्र जयकरन यादव निवासी कुरीबाजार, थाना बेलघाट, जनपद गोरखपुर को जेएम फरेन्दा न्यायालय ने जेल में बिताई अवधि व 1 दिन की न्यायिक अभिरक्षा के साथ 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास होगा।