शाहपुरा: मां की हत्या के दोषी बेटे रुस्तम को आजीवन कारावास और ₹25 हजार का जुर्माना
शाहपुरा में 2023 में मां शाहनाज बानो की हत्या के आरोपी बेटे रुस्तम पुत्र मोहम्मद अली को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सानिया हाशमी ने आजीवन कारावास व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मृतका के भाई मकबूल मोहम्मद की रिपोर्ट पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की थी