Public App Logo
Jansamasya
News
पुलिस
Bjp
National
Police
Bihar
India
कांग्रेस
भाजपा
Accident
Congress
Modi
Delhi
Viral
मारपीट
Breakingnews
Narendramodi
Nitishkumar
Madhya_pradesh
Nsui
Madhyapradesh
Pmmodi
Rahulgandhi
Uttarpradesh
Haryana
Hardoi
Cricket
Lucknow
Uttarakhand

शाहजहाँपुर में 2 अक्टूबर तक धारा-163 लागू, सभा-जुलूस पर प्रतिबंध आगामी त्योहारों और प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए जनपद में शांति व कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बीएनएस की धारा-163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आपको बता दे 6 अगस्त से 2 अक्टूबर 2026 तक* प्रभावी रहेगा। आदेश के अनुसार अब बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के सार्वजनिक स्थान पर सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन या कोई सामूहिक आयोजन नहीं किया जा सकेगा। धार्मिक कार्यक्रमों के लिए भी प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना और दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।