भरतकूप के रसिन में प्रेमी से मिलकर पति की हत्या कराने वाली यारबाज बीवी समेत तीन आरोपियों को सुनाई गई आजीवन कारावास को सजा
चित्रकूट : खुद से आधी उम्र के प्रेमी की मोहब्बत में पड़कर पति की हत्या की साजिश रचने वाली महिला समेत तीन आरोपियों को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए महिला समेत तीनों आरोपियों को आज बुधवार की शाम 4 बजे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि बीती 18 फरवरी 2024 को भरतकूप थाना क्षेत्र के रसिन गांव के मजरा फाटापुरवा के निवासी रामशरण पटेल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी रामशरण के अनुसार बीती 18 फरवरी 2024 को सबेरे उसकी पौत्री भैंसों को चारा डालने के लिए गई थी। जहां उसके बेटे रामबाबू के घर का दरवाजा अंदर से बंद मिला और आवाज लगाने पर भी दरवाजा नहीं खुला। रामबाबू की पत्नी सविता बच्चों के साथ अपने मायके कंठीपुर गई थी। काफी देर तक दरवाजा न खुलने और फोन न उठने पर वह लोग घर के बाहर सीढ़ी लगाकर छत के रास्ते अंदर गए, तो रामबाबू का रक्त रंजित शव चारपाई पर पड़ा था। किसी ने उसकों गोली मार दिया था। मृतक की पिता की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। पुलिस अधीक्षक ए.के. सिंह ने इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करने के लिए कई टीमों को जिम्मेदारी सौंपी थी।
जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी सविता की दोस्ती अपने से आधी उम्र के बांदा जिले के बदौसा थाने के एक गांव निवासी लड़के से थी। इस लड़के ने सविता के साथ अपनी फोटो फेसबुक में डाल दी थी। इसका पता चलने पर रामबाबू ने उस लड़के को पीट दिया था। इसके बाद से दोनों के बीच विवाद हो गया था। इस दौरान योजनाबद्ध तरीके से सविता अपने बच्चों को लेकर मायके कंठीपुर चली गई, यहां से वह अपने प्रेमी से मोबाइल के जरिए सम्पर्क में रही। इसके बाद बीती बीती 17 फरवरी 2020 को सविता के प्रेमी ने रात में टिकुरी निवासी बरकत अली और अफजल उर्फ फैजल के साथ रामबाबू के घर पहुंचकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। मामले में साक्षी रही शिवानी पटेल ने बताया कि मेरी मां की फोटो इलियास ने अपनी फेसबुक आईडी में डाल दिया था इसको लेकर पिता ने दो-चार थप्पड़ मार दी मार दिया था इसी को लेकर विवाद हुआ था उसने इस समय शिवानी के पिता को धमकी दिया था और कहा था कि मैं तुमको देख लूंगा जान से मार डालूंगा जिस दिन से यह घटना घटित हुई उसे दिन मेरी मां घर पर नहीं थी अपने माई के बहन की शादी में गई हुई थी इसी को साक्षी मानते हुए कोर्ट ने दोषी करार दिया है और महिला सविता समेत तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है
मामला का खुलासा करने के साथ पुलिस ने पति की हत्या की साजिश रचने के मामले में सविता पटेल और उसके प्रेमी समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी प्रेमी के नाबालिग पाए जाने पर उसका मुकदमा किशोर न्यायालय स्थानांतरित कर दिया गया। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेषमणि शुक्ला ने इस मामले में मृतक की पत्नी सविता पटेल, आरोपी बरकत अली और अफजल उर्फ फैजल को दोषी करार दिया और उसे हिरासत में जिला कारागार भेजने के आदेश दिए। सजा के बिंदु पर बुधवार को न्यायालय में सुनवाई होगी।