श्योपुर: नाबालिग का अपहरण करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 3 साल की जेल, ₹5 हजार का जुर्माना
श्योपुर। जिला न्यायालय ने मंगलवार को दोपहर 12 बजे करीब तीन साल पुराने एक अपहरण के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 3 साल की कठोर कारावास की सजा एवं पांच हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में राज्य की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक राजेन्द्र जाधव ने की।