लातेहार: पत्नी हत्या मामले में दोषी पति को आजीवन कारावास, अदालत ने ₹50 हजार का जुर्माना भी लगाया
लातेहार: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय), लातेहार की अदालत ने हत्या के एक मामले में आरोपी को दोषी पाए जाने पर उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने मनिका थाना कांड संख्या 06/2024, भादवि की धारा 302 के तहत हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए दोषी पाए जाने पर शंभु प्रसाद, पिता झरी साव, ग्राम व थाना मनिका को आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये जुर्माना की