भिंड नगर: युवक की गोली मारकर हत्या करने के एक आरोपी को जिला न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सज़ा व ₹10 हज़ार का लगाया अर्थदंड
जिला न्यायालय ने हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास और दस हज़ार रुपए के अर्थदंड की सज़ा सुनाई है। दरअसल, 18 मार्च, 2022 को रंजीत नामक आरोपी ने चरी कनाबर गांव में गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी थी। जिसके बाद ऊमरी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और जिला न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्रवाई के लिए पेश किया था।