बांसगांव: गैर इरादतन हत्या के मामले में ग्राम चोरभारी निवासीनी महिला को न्यायालय ने सुनाई 6 साल के कठोर कारावास की सजा
गैर इरादतन हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश विजय बहादुर यादव ने बांसगांव थाना क्षेत्र के ग्राम चोरभारी निवासी अभियुक्त सविता देवी को छह साल के कठोर कारावास से दण्डित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रविद्र सिंह का कहना था कि वादी शिवकुमार निषाद बड़हलगंज थाना क्षेत्र के मुकुंदवार का निवासी है।