सरकारी विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के रूप में योगदान करने वाले विशिष्ट एवं स्थानीय निकाय शिक्षकों को शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय में योगदान की तिथि से वेतन संरक्षण यानी पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा। इस संबंध में शनिवार 5 बजे डीपीओ स्थापना ने सभी प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को वेतन संरक्षण का लाभ सुनिश्चित करने को लेकर निर्देश जारी किया है।