कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गोपाल वर्मा ने जिला जेल कबीरधाम की सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए आदेश जारी किया है। आदेशानुसार जिला जेल कबीरधाम परिसर की सीमा से 500 मीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्र को नो-ड्रोन फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.