मामला लखीमपुर खीरी जिले के मितौली थाना क्षेत्र का है। जहां आर्म्स एक्ट की धारा में में गिरफ्तार किए गए पिपरा गांव निवासी शैलेश कुमार पुत्र रामलाल मिश्रा को गुरुवार को एसीजेएम फस्ट कोर्ट ने गिरफ्तारी की अवधि से अबतक के कारावास के साथ ₹500 अर्थ दंड की सजा सुनाई है।