गोरखपुर: जिला अदालत ने नाबालिग के अपहरण के दोषी को सुनाई 7 साल की सजा
गुलरिहा थाना क्षेत्र में वर्ष 2016 में दर्ज अपहरण के मामले में विशेष पाक्सो अदालत ने अभियुक्त सुरजीत चौहान को दोषी करार देते हुए 7 साल के सश्रम कारावास और ₹9000 के अर्थदंड की सजा सुनाई। ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी से यह सजा संभव हुई। अभियोजन पक्ष में ADGC राघवेन्द्र राम त्रिपाठी, उमेश मिश्र और एसपीपी अरविंद श्रीवास्तव का योगदान रहा।