रीवा जिला अबकारी अधिकारी अनिल जैन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सही जानकारी छुपाकर स्थगन लेने के मामले में नया मोड़ आ गया है और विभाग द्वारा सही तथ्य माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद अब उनके स्थगन आदेश को निरस्त करते हुए इस स्थानान्तरण को यथावत रखा गया है।