👉स्टांप चोरी पर डीएम सख्त, मुकदमा दर्ज कराने के दिए निर्देश
👉स्थलीय जांच में स्टांप व निबंधन शुल्क की कमी मिलने पर सब-रजिस्ट्रार को कार्रवाई के निर्देश
जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने आज सोंदा में जमीन क्रय-विक्रय के एक स्टांप प्रकरण का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्टांप शुल्क की कमी पाए जाने पर जिलाधिकारी ने सब-रजिस्ट्रार को आख्या प्रस्तुत करते हुए स्टांप चोरी का मुकदमा दर्ज कराए जाने के निर्देश दिए।
ज्ञात हो कि ग्राम सोंदा निवासी चंपा देवी ने सुनील कुमार एवं रंजन कुमार शर्मा, पुत्र रामेश्वर शर्मा के पक्ष में भूमि का बैनामा किया था। उस समय भूमि का मूल्यांकन 1 करोड़ 11 लाख 62 हजार रुपये किया गया था, जिसके सापेक्ष 7 लाख 81 हजार 500 रुपये का स्टांप शुल्क लगाया गया था।
जांच के दौरान पाया गया कि चौहद्दी में हेरफेर करते हुए इंटरलॉकिंग सड़क को चकरोड दर्शाया गया था। जबकि मौके पर इंटरलॉकिंग सड़क होने के कारण भूमि का मूल्य बढ़कर 1 करोड़ 38 लाख 8 हजार रुपये पाया गया। प्रथम दृष्टया 1 लाख 50 हजार रुपये की स्टांप शुल्क की कमी तथा 26 हजार 800 रुपये के निबंधन शुल्क की कमी पाई गई।
इस पर जिलाधिकारी ने सब-रजिस्ट्रार को आख्या प्रस्तुत करते हुए स्टांप चोरी का मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि क्रय-विक्रय में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर ही स्टांप शुल्क लगाया जाए। यदि जांच में किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
निरीक्षण के दौरान सब-रजिस्ट्रार सदर अजय कुमार सिंह अभिलेखों के साथ उपस्थित रहे।
Deoria, Deoria | Jul 13, 2026