सूरतगढ़: पोस्त तस्करी मामले में न्यायालय ने तीन तस्करों को 15-15 साल की जेल, साथ ही 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया
सूरतगढ़ की अदालत ने डोडा पोस्त तस्करी के मामले में तीन आरोपियों पवन कुमार, श्रवण कुमार व बाबूलाल को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 15-15 वर्ष कठोर कारावास व 2-2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। गुरूवार रात मिली जानकारी के मुताबिक़ 2019 में एनएच-62 पर राजियासर पुलिस ने ब्रेजा कार से 80 किलो डोडा पोस्त बरामद किया था। तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया।