Public App Logo
Jansamasya
News
पुलिस
Maharashtra
Bjp
National
Police
Bihar
India
Gujarat
भाजपा
Congress
Modi
Delhi
Viral
Bollywood
दिल्ली
Patna
Breakingnews
Narendramodi
Madhya_pradesh
Madhyapradesh
Pmmodi
Rahulgandhi
यूपी
Bhopal
सपा
Uttarpradesh
Haryana
Hardoi

औरंगाबाद में 18 जुलाई को लगेगा स्पेशल चेक बाउंस लोक अदालत, सचिव तान्या पटेल ने दी जानकारी। औरंगाबाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में 18 जुलाई 2026 को व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद में एन.आई. एक्ट (चेक बाउंस) मामलों के निष्पादन हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव तान्या पटेल ने बताया कि माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार यह स्पेशल लोक अदालत लगाई जा रही है। *क्या बोलीं सचिव तान्या पटेल* सचिव श्रीमती पटेल ने बताया कि इस विशेष लोक अदालत में परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत लंबित चेक अनादरण (चेक बाउंस) के सभी सुलहनीय मामलों का सुलह-समझौते के आधार पर निष्पादन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चेक बाउंस के मामलों में दोनों पक्षों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से छुटकारा मिलता है और आपसी समझौते से मामले का त्वरित समाधान होता है। लोक अदालत में हुए समझौते के विरुद्ध अपील नहीं होती, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है। *वकीलों और पक्षकारों से अपील* जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने सभी अधिवक्ताओं, बैंक प्रतिनिधियों, फाइनेंस कंपनियों एवं आम पक्षकारों से अपील की है कि यदि उनका चेक बाउंस से संबंधित कोई मामला औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में लंबित है, तो वे इस अवसर का लाभ उठाएं। पक्षकार अपने अधिवक्ता के माध्यम से या स्वयं संबंधित न्यायालय में आवेदन देकर अपने मामले को इस विशेष लोक अदालत में सूचीबद्ध करा सकते हैं। इसके लिए पक्षकार जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय, व्यवहार न्यायालय परिसर, औरंगाबाद से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन से न्यायालयों पर लंबित मामलों का बोझ कम होगा और लोगों को त्वरित न्याय मिल सकेगा। #Aurangabad #LokAdalat #CheckBounce #NIAct138 #TanyaPatel #24NewsLive

Aurangabad, Aurangabad | Jul 15, 2026

MORE NEWS