वैशाली DPRO ने बताया सोमवार को रात लगभग 8 बजे प्रेस रिलीज जारी करके कोई भी विद्यालय सक्षम प्राधिकार के प्रस्वीकृति प्रमाण पत्र के प्राप्त किए बिना संचालित नहीं किया जाए, उल्लेखनीय हैं कि 2009 के अधिनियम के तहत यह प्रावधानित है कि कोई भी विद्यालय बिना सक्षम प्राधिकार के प्रस्वीकृति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना संचालन नहीं किया जा सकता है ।