हरियाणा सरकार ने किसी भी दुर्घटना में घायल या मरने वाले नागरिकों के परिजनों को एक से पांच लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए दयालु-2 नाम से योजना शुरु की हुई है। जिसको हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के तत्वावधान में संचालित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी दुर्घटना, आवारा या पालतू पशु की टक्कर से किसी नागरिक की मृत्यु हो जाती है या वह गंभीर