फतेहपुर में सरकारी जमीन पर शिकंजा! PWD का नोटिस, जिला पंचायत अध्यक्ष से जुड़े मामले में 15 दिन का अल्टीमेटम
तालाब की 5.8510 हेक्टेयर भूमि पर कोर्ट सख्त, अग्रिम आदेश तक बिक्री और हस्तांतरण पर रोक
सरकारी भूमि संरक्षण को लेकर प्रशासनिक और न्यायिक कार्रवाई तेज, दोनों मामलों पर बढ़ी जनचर्चा
फतेहपुर। जनपद में सरकारी भूमि से जुड़े दो अलग-अलग मामलों ने प्रशासनिक और न्यायिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। एक ओर लोक निर्माण विभाग (PWD) ने खागा क्षेत्र में सरकारी भूमि पर कथित अवैध निर्माण के मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह से जुड़े प्रकरण में नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर निर्माण हटाने का अल्टीमेटम दिया है। वहीं दूसरी ओर सदर तहसील के ग्राम सरांय मीनाशाह में तालाब की भूमि के निजी नाम दर्ज होने के मामले में न्यायालय ने अग्रिम आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने और भूमि के किसी भी प्रकार के हस्तांतरण पर रोक लगा दी है।
खागा तहसील के ग्राम बहादुरपुर, परगना हथगाम स्थित शेरशाह सूरी मार्ग (जीटी रोड) के शहरी भाग में विभागीय भूमि पर कथित रूप से स्थायी दुकानों का निर्माण किए जाने के मामले में प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग ने नोटिस जारी किया है। सहायक अभियंता तृतीय द्वारा जारी पत्रांक 28/AE-3 Camp/2026 दिनांक 8 मई 2026 के अनुसार गाटा संख्या 676 में लगभग 66 मीटर लंबाई और 6 मीटर चौड़ाई क्षेत्रफल में निर्माण किए जाने का उल्लेख किया गया है।
विभाग का कहना है कि राजस्व विभाग और लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीम द्वारा भूमि का चिन्हांकन कराया जा चुका है। कर्मचारियों द्वारा मौखिक रूप से निर्माण हटाने के निर्देश दिए जाने के बावजूद कथित अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसके बाद विभाग ने लिखित नोटिस जारी करते हुए 15 दिन के भीतर निर्माण हटाकर सरकारी भूमि खाली करने के निर्देश दिए हैं।
नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित समयावधि में कथित अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 के तहत सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नोटिस की प्रतिलिपि जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अधिशासी अभियंता, तहसीलदार खागा तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खागा को भी भेजी गई है।
इसी बीच सदर तहसील के ग्राम सरांय मीनाशाह में तालाब की भूमि के निजी नाम दर्ज होने का मामला न्यायालय पहुंच गया है। वाद संख्या 3457/2026 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या T202602250103457) सरकार उत्तर प्रदेश बनाम घनश्याम चन्द्र सिंह आदि की सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने न्यायालय को बताया कि गाटा संख्या 249, रकबा 5.8510 हेक्टेयर वर्तमान में निजी नाम दर्ज है, जबकि तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार यह भूमि पूर्व में तालाब के खाते में दर्ज ग्रामसभा की सुरक्षित भूमि रही है।
सरकारी अधिवक्ता द्वारा अंतिम निर्णय तक भूमि के क्रय-विक्रय, दान, बंधक, वरासत अथवा किसी भी प्रकार के हस्तांतरण पर रोक लगाने की मांग की गई। न्यायालय ने उपलब्ध अभिलेखों और प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर अग्रिम आदेश तक विवादित भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने तथा किसी भी प्रकार का अंतरण न किए जाने का आदेश पारित किया है। साथ ही आदेश की प्रति आवश्यक अंकन हेतु निबंधक (रजिस्ट्रार), फतेहपुर को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर 2026 को निर्धारित की गई है।
दोनों मामलों ने जिले में सरकारी भूमि संरक्षण, राजस्व अभिलेखों की पारदर्शिता तथा सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी है। जहां एक ओर प्रशासन कथित अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी ओर न्यायालय ने तालाब की भूमि के मामले में अंतिम निर्णय तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देकर भूमि के हस्तांतरण पर रोक लगा दी है। इन मामलों में अंतिम निष्कर्ष सक्षम प्राधिकारी एवं न्यायालय के अंतिम आदेश के बाद ही स्पष्ट होगा।
एनडी न्यूज़ की अपील
सरकारी भूमि, तालाब, चरागाह और ग्रामसभा की संपत्तियां सार्वजनिक धरोहर हैं। यदि किसी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण या अभिलेखों में अनियमितता की जानकारी हो तो संबंधित विभाग एवं प्रशासन को प्रमाण सहित अवगत कराएं। किसी भी मामले में अंतिम निष्कर्ष आने से पहले अपुष्ट दावों को तथ्य के रूप में प्रसारित करने से बचें तथा न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करें।
ऐसी स्थितियों से बचने के सुझाव
सरकारी भूमि का नियमित सत्यापन एवं सीमांकन कराया जाए।
राजस्व अभिलेखों का समय-समय पर डिजिटलीकरण एवं परीक्षण हो।
तालाब, चारागाह एवं ग्रामसभा की भूमि पर अवैध कब्जों के विरुद्ध समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
भूमि संबंधी विवादों का समाधान केवल वैधानिक एवं न्यायिक प्रक्रिया से कराया जाए।
प्रशासन एवं स्थानीय नागरिक सार्वजनिक संपत्तियों के संरक्षण में सक्रिय सहयोग करें।
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मुख्य संपादक / संस्थापक: राजन सिंह हाड़ा
सह-संपादक: शालिनी सिंह भदौरिया
✒️ रिपोर्ट : जिला ब्यूरो, फतेहपुर
📍 कार्यालय-3: U158, हीरा स्वीट्स के पास, विकास मार्ग, लक्ष्मी नगर, पूर्वी दिल्ली, पिन कोड – 110092 (NCR)
📍 कार्यालय-2: विधानसभा रोड, बर्लिंगटन चौराहा, लखनऊ – 226001 (उत्तर प्रदेश)
📍 कार्यालय-1: 1/1 अटल बिहारी चौराहा, नियर बर्मा चौराहा, फतेहपुर – 212601 (उत्तर प्रदेश)
📅 दिनांक: 24 सितंबर 2026
📆 दिन: गुरुवार
📧 Email: ndnewschannel@gmail.com
📞 मोबाइल: 9696119696
डिस्क्लेमर: यह समाचार उपलब्ध प्रशासनिक अभिलेखों, लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नोटिस तथा न्यायालय में प्रस्तुत आदेशों के आधार पर तैयार किया गया है। कथित अतिक्रमण अथवा भूमि स्वामित्व से जुड़े सभी आरोपों एवं दावों का अंतिम निर्णय सक्षम न्यायालय एवं संबंधित प्राधिकरण की वैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही माना जाएगा।
Fatehpur, Fatehpur | Sep 24, 2026