मुरैना कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने जिले की विभिन्न पंचायत के 5 पंचायत सचिवों पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 7500 का जुर्माना लगाया गया है ।यह राशि संबंधित सचिवों के द्वारा चालान से शासन के खाते में जमा करनी होगी। उसके बाद हितग्राही को यह राशि 30 दिवस के अंदर भुगतान की जाएगी।