पामगढ़: मुलमुला पुलिस ने शराब पीने का साधन उपलब्ध कराने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार, आबकारी एक्ट के तहत की कार्रवाई
जांजगीर चांपा की मुलमुला पुलिस ने शराब पीने के लिए साधन उपलब्ध कराने वाले आरोपी रामरतन अंचल को मुरलीडीह गांव से गिरफ्तार किया है और उसके खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 36(च) के तहत कार्रवाई की है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि रामरतन अंचल, अन्य लोगों को शराब पीने का साधन उपलब्ध करा रहा है. सूचना पर पुलिस ने दबिश दी और आरोपी रामरतन अंचल के पास से पुलिस ने।